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DAILY UPSC CURRENT AFFAIRS IN HINDI

  • Posted by ADITYA KUMAR MISHRA
  • Categories DAILY CA
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प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करने और स्वस्थ भारत के लिये एक चार-स्तरीय रणनीति को अपनाने की आवश्यकता के बारे में बात की, जिसमें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को लागू करना शामिल है।

  • स्वस्थ भारत के लिये चार-स्तरीय रणनीति:
    • स्वच्छ भारत अभियान, योग, गर्भवती महिलाओं बच्चों की समय पर देखभाल एवं उपचार जैसे उपायों सहित बीमारी की रोकथाम व स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देना।
    • समाज के वंचित वर्ग के लोगों को सस्ता और प्रभावी इलाज मुहैया कराना।
    • स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की गुणवत्ता को बढ़ाना।
    • बाधाओं को दूर करने के लिये एक मिशन मोड पर काम करना, जैसे-मिशन इंद्रधनुष, जिसे देश के जनजातीय और दूरदराज़ के क्षेत्रों तक बढ़ाया गया है।
  • प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना:
    • संक्षिप्त परिचय:
      • इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी।
      • इस योजना का उद्देश्य देश के सुदूर हिस्सों (अंतिम मील तक) में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता विकसित करना है।
      • देश में ही अनुसंधान, परीक्षण और उपचार के लिये एक आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।

महामारी जनरेशन की मुश्किल- CSE

पर्यावरण रिपोर्ट राज्य, 2021 हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (CSE) द्वारा जारी किया गया था

कोविद द्वारा प्रभाव 19:

सबसे बड़ी चिंता:

  • भारत एक “महामारी पैदा करने वाली पीढ़ी” के लिए तैयार है, जिसमें 375 मिलियन बच्चे (नवजात शिशु से लेकर 14 साल के बच्चे) लंबे समय तक चलने वाले प्रभावों का शिकार होते हैं।
  • चुनौतियां कम वजन, स्टंटिंग और बढ़ी हुई बाल मृत्यु दर से लेकर शिक्षा और कार्य उत्पादकता में कमी तक हो सकती हैं।
  • विश्व भर में 500 मिलियन से अधिक बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया गया है और भारत में आधे से अधिक बच्चे हैं।
  • महामारी द्वारा 115 मिलियन अतिरिक्त लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेला जा सकता है – और उनमें से अधिकांश दक्षिण एशिया में रहते हैं।
  • सतत विकास के मामले में भारत 192 देशों में 117 वें स्थान पर था और अब पाकिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देशों से पीछे था।

भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग तथा साझेदारी समझौता

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement- CECPA) पर हस्ताक्षर करने हेतु मंज़ूरी दी है।

  • भारत-मॉरीशस और CECPA:
    • इस समझौते के विषय में:
      • यह एक सीमित समझौता है जो वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, व्यापार में तकनीकी बाधाओं, विवाद निपटान, नागरिकों के आवागमन, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, सीमा शुल्क जैसे चुनिंदा क्षेत्रों को कवर करेगा।
    • भारत को लाभ:
      • मॉरीशस के बाज़ार में भारत के कृषि, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे 300 से अधिक घरेलू सामानों को रियायती सीमा शुल्क पर पहुँच मिलेगी।
      • भारतीय सेवा प्रदाताओं को 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों जैसे- पेशेवर सेवाओं, कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं, दूरसंचार, निर्माण, वितरण, शिक्षा, पर्यावरण, वित्तीय, मनोरंजन, योग आदि के अंतर्गत लगभग 115 उप-क्षेत्रों तक पहुँच प्राप्त होगी।
    • मॉरीशस को लाभ:
      • मॉरीशस को विशेष प्रकार की चीनी, बिस्कुट, ताजे फल, जूस, मिनरल वाटर, बीयर, मादक पेय, साबुन, बैग, चिकित्सा और शल्य-चिकित्सा उपकरण तथा परिधान सहित अपने 615 उत्पादों के लिये भारतीय बाज़ार में पहुँच से लाभ मिलेगा।
      • भारत ने 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों के अंतर्गत लगभग 95 उप-क्षेत्रों की पेशकश की है, जिनमें पेशेवर सेवाएँ, आर एंड डी, अन्य व्यावसायिक सेवाएँ, दूरसंचार, उच्च शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, मनोरंजन सेवाएँ आदि शामिल हैं।
    • स्वचालित ट्रिगर सुरक्षा तंत्र पर बातचीत:
      • भारत और मॉरीशस ने समझौते पर हस्ताक्षर करने के दो साल के भीतर कुछ अति संवेदनशील उत्पादों के लिये एक स्वचालित ट्रिगर सुरक्षा तंत्र (Automatic Trigger Safeguard Mechanism) पर बातचीत करने पर भी सहमति व्यक्त की है।
      • ATSM किसी देश को उसके आयात में होने वाली अचानक वृद्धि से बचाता है।
      • इस तंत्र के अंतर्गत भारत, मॉरीशस से किसी उत्पाद का आयात अत्यधिक बढ़ने पर उस पर एक निश्चित सीमा के बाद आयात शुल्क लगा सकता है। मॉरीशस भी भारत से आयातित वस्तुओं पर ऐसा प्रावधान लागू कर सकता है।

सरकार OTT सामग्री की निगरानी करने के लिए

पहली बार, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के दायरे में, डिजिटल मीडिया और ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों पर डिजिटल सामग्री के लिए विस्तृत दिशानिर्देश लाए हैं।

सरकार ने सोशल मीडिया बिचौलियों को उचित परिश्रम का पालन करते हुए उनके प्लेटफॉर्म पर साझा की जा रही सामग्री के लिए अधिक उत्तरदायी बनाया है, जो कि “सुरक्षित बंदरगाह प्रावधान” उन पर लागू नहीं होगा।

इन सुरक्षित बंदरगाह प्रावधानों को आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत परिभाषित किया गया है, और उन्हें अपने प्लेटफार्मों पर पोस्ट की गई किसी भी सामग्री के लिए कानूनी अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करके सामाजिक मीडिया मध्यस्थों की रक्षा करना।
एक शिकायत निवारण और अनुपालन तंत्र:

सोशल मीडिया बिचौलियों को भी शिकायत निवारण और अनुपालन तंत्र की आवश्यकता होगी, एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना जिसका नाम और संपर्क विवरण साझा करना होगा, एक निवासी शिकायत अधिकारी जिसे भारत में एक कार्यालय होगा और एक भारतीय पासपोर्ट-धारक होगा नागरिक, और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी।

मुख्य अनुपालन अधिकारी, जिन्हें भारत में उपस्थित होना होगा, आईटी अधिनियम और गुरुवार को अधिसूचित नियमों के साथ मंच के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

एक नोडल संपर्क व्यक्ति जो “कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय” के लिए चौबीस घंटे उपलब्ध हो सकता है, को भी सोशल मीडिया बिचौलियों द्वारा नियुक्त किया जाना होगा।

सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान

  • सोशल मीडिया बिचौलियों, या तो अदालत द्वारा या सरकारी प्राधिकरण द्वारा पूछे जाने पर, शरारती ट्वीट या संदेश के पहले प्रवर्तक का खुलासा करना आवश्यक होगा, जैसा कि मामला हो सकता है।
  • मंच, हालांकि, संदेश के प्रवर्तक का खुलासा करने के लिए उत्तरदायी होगा “केवल रोकथाम, पता लगाने, जांच, अभियोजन या भारत की संप्रभुता और अखंडता से संबंधित अपराध की सजा, राज्य की सुरक्षा, दोस्ताना संबंधों के लिए। विदेशी राज्य या सार्वजनिक व्यवस्था ”।

ब्लैक-ब्राउनेड बब्बलर 170 साल बाद फिर से खोजा गया

इंडोनेशिया के बोर्नियो के वर्षावनों में 170 साल बाद ब्लैक-ब्राउन बब्बल को फिर से खोजा गया है।

  • पहले इसे विलुप्त मान लिया गया था।
  • इस पक्षी को अक्सर इंडोनेशियाई पक्षीविज्ञान में सबसे बड़ा रहस्य कहा जाता है।

सरकार से संबंधित बैंकिंग लेनदेन करने के लिए निजी क्षेत्र के बैंक

सरकार ने सरकार से संबंधित बैंकिंग लेन-देन के संचालन के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों पर प्रतिबंध हटा दिया है।

  • इनमें कर और अन्य राजस्व भुगतान सुविधाएं, पेंशन भुगतान, छोटी बचत योजनाएं आदि शामिल होंगी।
  • कुछ ही बैंकों को पहले इन कार्यों को करने की अनुमति थी।
  • इसके अलावा, सरकारी व्यवसाय के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों के प्राधिकरण के लिए अब आरबीआई पर कोई रोक नहीं है।
  • सरकारी एजेंसी कारोबार करने के लिए, RBI बैंकों को कमीशन देता है।
  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45 के तहत नियुक्त एजेंसी बैंकों के माध्यम से सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करता है।

अनुसूचित जाति के उत्थान हेतु अन्य संवैधानिक प्रावधान:

  • अनुच्छेद 15 (4) अनुसूचित जाति की उन्नति हेतु विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है।
  • अनुच्छेद 16 (4 अ) यदि राज्य के तहत प्रदत्त सेवाओं में अनुसूचित जाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो पदोन्नति के मामले में यह किसी भी वर्ग या पदों हेतु आरक्षण का प्रावधान करता है।
  • अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है।
  • अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है।
  • अनुच्छेद 335 यह प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों के मामलों में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाएगा।
  • संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 क्रमशः लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों को आरक्षित करते हैं।
  • पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX और नगर पालिकाओं से संबंधित भाग IXA में SC तथा ST के सदस्यों हेतु आरक्षण की परिकल्पना की गई है जो कि SC और ST को प्राप्त है।
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